| 1. | सदस्यों के स्वैच्छिक समापन पर लागू उपबंध निम्नानुसार हैं:-
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| 2. | ऋणदाताओं के स्वैच्छिक समापन पर लागू उपबंध निम्नानुसार हैं:-
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| 3. | किसी भी कारणवश स्वैच्छिक समापन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करके।
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| 4. | कम्पनी अधिनियम (धारा 484) में स्वैच्छिक समापन की दो विधियों का प्रावधान किया गया है:-
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| 5. | इसके लिए स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया की ठीक शुरूआत से ही सदस्यों के अलावा ऋणदाताओं की बैठकें आयोजित करना जरूरी होता है।
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| 6. | जब किसी कम्पनी का समापन इसके सदस्यों या ऋणदाताओं द्वारा न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना किया जाता है, तब इसे स्वैच्छिक समापन कहते हैं।
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